Mukhyamantri BaSeva Yojana 2024 : इन बच्चो को मिलेगे 2500 रु. प्रतिमाह

Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024 : इन बच्चो को मिलेगे 2500 रु. प्रतिमाह

Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024 : इन बच्चो को मिलेगे 2500 रु. प्रतिमाह

नमस्कार दोस्तों क्या आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आप सभी के लिए बहुत ही

अच्छी खुशखबरी है आप को हम इस लेख में Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024 : इन

बच्चो को मिलेगे 2500 रु. प्रतिमाह बताने वाले है आप सभी को बता दू कि  इस योजना का लाभ

उठाना चाहते है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी को इस योजना का

लाभ उठाना चाहते है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी को बता दू कि इस

योजना का लाभ उठाने वाले है के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है । आपको हम इस लेख में सभी

जानकारी देने वाले है ।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हरियाणा ( जाने क्या)

हरियाणा में राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की

जाएगी। इस योजना के लिए पात्र अनाथ बच्चों को सरकार के द्वारा निम्न लाभ दिए जायेंगे-

इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 2500/- रुपये प्रतिमाह की

सहायता राशि प्रदान की जायेगी।

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इसके अलावा शिक्षा व अन्य खर्चों के लिए 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष की सहायता राशि भी दी जायेगी।
इस योजना के अंतर्गत बाल सेवा संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए आवर्ती जमा खाते खोले

जायेंगे। इस राशि को RD खाते से 21 वर्ष की आयु के बाद निकाला जा सकता है।

कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बाल सेवा संस्थानों के खातों में

प्रतिवर्ष 15000/- रुपये प्रतिबच्चे के हिसाब से डाले जायेंगे।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया नीचे लिस्ट में दी गई है-

सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत/विकाशखण्ड/जिला प्रोबेशन अधिकारी के पास जाना है।

इसके बाद आपको उनसे इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।

अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सम्पूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करे।

इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटेच करे।

अब इस आवेदन फॉर्म को कार्यालय अधिकारी के पास जमा कर दे।

इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना क्या है? जाने

दोस्तो आप सभी को बता दू कि कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है

उनके लिए संरक्षण के लिए हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल संरक्षण

योजना का लाभ उठाना चाहते है ।

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